October 14, 2026 3:51 am

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दो दोषियों को 5-5 वर्ष की कठोर कैद

दो दोषियों को 5-5 वर्ष की कठोर कैद
– ढाई-ढाई हजार रूपये अर्थदंड, न देने पर 3-3 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी
– जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित की जाएगी
– करीब 12 वर्ष पूर्व लाठी- डंडे, हाकी, बैट से मारपीट कर गम्भीर चोट पहुंचाने का मामला

सोनभद्र ब्यूरो चीफ दिनेश उपाध्याय-(ओबरा/सोनभद्र/उत्तर प्रदेश)–डिजिटल भारत न्यूज 24×7 LIVE
सोनभद्र। करीब 12 वर्ष पूर्व पुरानी रंजिश में लाठी-डंडे, हॉकी से मारपीट कर गम्भीर चोट पहुंचाने के मामले में मंगलवार को सुनवाई करते हुए सत्र न्यायाधीश राम सुलीन सिंह की अदालत ने दोषसिद्ध पाकर दो दोषियों सुल्तान उर्फ छोटू व रोशन पनिका को 5-5 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई। इनके ऊपर ढाई-ढाई हजार रूपये अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न देने पर 3-3 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित होगी।अभियोजन पक्ष के मुताबिक विनोद कुमार सिंह पुत्र स्वर्गीय द्वारिका सिंह निवासी बेलवादह,थाना पिपरी, जिला सोनभद्र ने अनपरा थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि 24 अगस्त 2014 को अनपरा थाना क्षेत्र के डिबुलगंज का सुल्तान उर्फ छोटू पुत्र आजाबू खान,रोशन पनिका समेत 4 लोग उसके यहां रखा पुराना लोहा उठाते हुए पकड़े गए। बाद में माफी मांगने पर छोड़ दिया गया। इसी बात की रंजिश को लेकर 31 अगस्त 2014 की शाम उसके भाई बृजेश कुमार सिंह उर्फ बबलू को डिबुलगंज दुर्गा मंदिर के पास बुलाकर लाठी डंडे व हॉकी से बेरहमी से पिटाई कर बेहोशी हाल में फेक दिया। इसकी जानकारी मिलने पर मौके पर बबलू को बेहोशी हाल में विन्ध्यनगर अस्पताल में भर्ती कराया गया।जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद गम्भीर हालत को देखते हुए वाराणसी रेफर कर दिया। आवश्यक कार्रवाई करें। इस तहरीर पर पुलिस ने चार लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दिया।दर्ज कर लिया। विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था।

मामले की सुनवाई के दौरान जहां अभियुक्तगणों के अधिवक्ता ने पहला अपराध बताते हुए कम से कम दंड दिए जाने की याचना की, वहीं जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ज्ञानेंद्र शरण रॉय ने गम्भीर मामला बताते हुए अधिक से अधिक दंड देने की याचना की। अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद दोषसिद्ध पाकर दोषियों सुल्तान उर्फ छोटे व रोशन पनिका को 5-5 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई। इनके ऊपर ढाई-ढाई हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न देने पर 3-3 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी। दो अन्य आरोपियों की विचारण के दौरान मौत हो गई। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित होगी।

DINESH UPADHYAY
Author: DINESH UPADHYAY

सोनभद्र ब्यूरो चीफ: दिनेश उपाध्याय (ओबरा, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश) Digital Bharat News - एक विश्वसनीय वेब-आधारित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म है, जो निष्पक्ष, तथ्यपरक एवं जनहितकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित है। हमारा उद्देश्य देश, प्रदेश और स्थानीय स्तर की ताज़ा, सटीक एवं विश्वसनीय खबरों को जनता तक तेज़ी से पहुँचाना, जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाना तथा समाज में जागरूकता और सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा देना है। 🌐 Website: https://digitalbharatnews.com/ Digital Bharat News – सच के साथ, हर पल आपके साथ।

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