October 13, 2026 4:23 am

Written By

Share करें

✓ Link copy हो गया!

सम्बंधित जानकारी

विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी तेज, मतदाता सूची दुरुस्त करने में जुटा तहसील प्रशासन एसडीएम अशोक कुमार गुप्ता ने बीएलओ और सुपरवाइजरों को दिए निर्देश, नए मतदाताओं के नाम जोड़ने और विलोपित नामों का सत्यापन करने पर जोर दुद्धी, सोनभद्र। विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देश पर तहसील प्रशासन सक्रिय हो गया है। इसी क्रम में दुद्धी तहसील सभागार में उपजिलाधिकारी अशोक कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसमें तहसील क्षेत्र के सभी सुपरवाइजरों और बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को मतदाता सूची पुनरीक्षण के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में एसडीएम ने कहा कि स्वच्छ और त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने बीएलओ को अपने-अपने क्षेत्रों में घर-घर जाकर पात्र मतदाताओं का सत्यापन करने तथा 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं को चिह्नित कर उनका फॉर्म-6 भरवाने का निर्देश दिया, ताकि कोई भी पात्र युवा मतदान के अधिकार से वंचित न रहे। विलोपित नामों का होगा भौतिक सत्यापन एसडीएम ने मतदाता सूची से हटाए गए नामों के संबंध में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बीएलओ संबंधित मतदाताओं के घर जाकर भौतिक सत्यापन करें। जांच में कोई पात्र मतदाता सूची से बाहर पाया जाता है तो नियमानुसार आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म-6 भरवाकर उसका नाम जोड़ने की प्रक्रिया पूरी की जाए। लापरवाही पर होगी कार्रवाई एसडीएम ने स्पष्ट किया कि निर्वाचन संबंधी कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी बीएलओ को निर्धारित समयसीमा के भीतर सत्यापन और आवेदन संबंधी कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए। बैठक में तहसील प्रशासन के अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में बीएलओ और सुपरवाइजर मौजूद रहे।

17 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दो अभियुक्त दोषसिद्ध

17 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दो अभियुक्त दोषसिद्ध
– मुख्य अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास व ₹50,000 अर्थदंड

सोनभद्र ब्यूरो चीफ दिनेश उपाध्याय-(ओबरा/सोनभद्र/उत्तर प्रदेश)–डिजिटल भारत न्यूज 24×7 LIVE
रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्र।21 जुलाई, 2026।विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, सोनभद्र के न्यायालय के पीठासीन अधिकारी श्री ओमकार शुक्ला ने विशेष सत्र परीक्षण संख्या 71/2019 (राज्य बनाम दिनेश कुमार एवं अन्य) में महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए दोनों अभियुक्तों को दोषसिद्ध कर दंडित किया।अभियोजन कथानक
अभियोजन के अनुसार दिनांक 25 जुलाई 2019 को अभियुक्त दिनेश कुमार, जो पहले से विवाहित था, अपने सह-अभियुक्त सूर्य नारायण के साथ मिलकर लगभग 17 वर्षीय नाबालिग पीड़िता को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। अभियोजन का आरोप था कि अभियुक्त दिनेश कुमार ने पीड़िता को अपने कब्जे में रखकर उसके साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध दुष्कर्म किया। घटना की जानकारी होने पर पीड़िता की माता द्वारा थाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

विवेचना के दौरान पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, उसका न्यायिक बयान दर्ज कराया गया तथा विद्यालयीय अभिलेख एवं जन्मतिथि संबंधी दस्तावेजों से यह सिद्ध किया गया कि घटना के समय पीड़िता नाबालिग थी। विवेचना पूर्ण होने पर दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।विचारण के दौरान अभियोजन ने पीड़िता, उसकी माता, चिकित्सक, विवेचक, प्रथम सूचना रिपोर्ट के लेखक तथा विद्यालय की प्रधानाध्यापिका सहित साक्षियों के बयान एवं जन्म प्रमाण पत्र, विद्यालयीय अभिलेख, चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट, धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दर्ज बयान सहित अन्य दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। न्यायालय ने उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन का मामला संदेह से परे सिद्ध पाया।न्यायालय ने मुख्य अभियुक्त दिनेश कुमार (आयु लगभग 30 वर्ष) को भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 376 तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 3/4 के अपराध में दोषसिद्ध करते हुए धारा 363 में 5 वर्ष का कारावास एवं ₹10,000 अर्थदंड, धारा 366 में 7 वर्ष का कारावास एवं ₹10,000 अर्थदंड तथा धारा 376 में 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹30,000 अर्थदंड से दंडित किया। सभी सजाएँ साथ-साथ चलेंगी।सह-अभियुक्त सूर्य नारायण को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के अपराध में दोषसिद्ध कर 5 वर्ष के कारावास एवं ₹10,000 अर्थदंड से दंडित किया गया।न्यासयालय ने यह भी निर्देश दिया कि अभियुक्तों से वसूल की गई अर्थदंड की राशि नियमानुसार पीड़िता के चिकित्सीय उपचार, मानसिक पुनर्वास एवं अन्य सहायता हेतु उपलब्ध कराई जाएगी।मुकदमे में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री दिनेश प्रसाद अग्रहरी एवं विशेष लोक अभियोजक श्री नीरज कुमार सिंह ने प्रभावी पैरवी की। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं विधिक तर्कों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, सोनभद्र ने दोनों अभियुक्तों को दोषसिद्ध करते हुए उपरोक्त दंडादेश पारित किया।

DINESH UPADHYAY
Author: DINESH UPADHYAY

सोनभद्र ब्यूरो चीफ: दिनेश उपाध्याय (ओबरा, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश) Digital Bharat News - एक विश्वसनीय वेब-आधारित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म है, जो निष्पक्ष, तथ्यपरक एवं जनहितकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित है। हमारा उद्देश्य देश, प्रदेश और स्थानीय स्तर की ताज़ा, सटीक एवं विश्वसनीय खबरों को जनता तक तेज़ी से पहुँचाना, जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाना तथा समाज में जागरूकता और सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा देना है। 🌐 Website: https://digitalbharatnews.com/ Digital Bharat News – सच के साथ, हर पल आपके साथ।

error: Content is protected !!