September 3, 2026 10:57 am

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एनडीपीएस एक्ट: दो दोषियों को 4-4 वर्ष की कैद

एनडीपीएस एक्ट: दो दोषियों को 4-4 वर्ष की कैद
* 20-20 हजार रुपये अर्थदंड,न देने पर एक- एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी
* जेल में बिताई अवधि सजा में होगी समाहित
* तीन वर्ष पूर्व पन्नूगंज पुलिस ने साढ़े 5 किग्रा गांजा के साथ दोनों को पकड़ा था

सोनभद्र ब्यूरो चीफ दिनेश उपाध्याय-(ओबरा/सोनभद्र/उत्तर प्रदेश)डिजिटल भारत न्यूज 24×7 LIVE
सोनभद्र। तीन वर्ष पूर्व पन्नूगंज पुलिस द्वारा साढ़े 5 किग्रा गांजा के साथ पकड़े गए दो दोषियों सैफ खां व शंकर को दोषसिद्ध पाकर विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट सोनभद्र गोविंद मोहन की अदालत ने बुधवार को 4- 4 वर्ष की कैद की सजा सुनाई। वहीं इनके ऊपर 20-20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर एक- एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित होगी।अभियोजन पक्ष के मुताबिक पन्नूगंज थाना क्षेत्र के बेलखुरी मोड़ पर 7 मई 2023 को उपनिरीक्षक ऐश खां पुलिस बल के साथ मौजूद थे तभी वाहनों की तलाशी होते देख बाइक सवार दो लोग पहले बाइक धीमी रफ्तार किए उसके बाद तेज रफ्तार से भागने का प्रयास करने लगे, जिन्हें शक होने पर पुलिस बल की मदद से पकड़ लिया गया।

तलाशी के दौरान उनके कब्जे से साढ़े 5 किग्रा गांजा बरामद हुआ। पूछताछ के दौरान दोनो ने अपना नाम व पता क्रमशः सैफ खां पुत्र स्वर्गीय मजमूद खां निवासी हर्षनगर, रॉबर्ट्सगंज व शंकर पुत्र शिवधारी निवासी पूरब मोहाल रॉबर्ट्सगंज, जिला सोनभद्र बताया। पुलिस ने धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में एफआईआर दर्ज कर चालान कर दिया। विवेचना के दौरान विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान तथा पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोनो दोषियों सैफ खां व शंकर को 4-4 वर्ष की कैद की सजा सुनाई। इनके ऊपर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। वहीं अर्थदंड न देने पर एक- एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील शशांक शेखर मिश्र ने बहस की।

DINESH UPADHYAY
Author: DINESH UPADHYAY

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