इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मधुसूदन जायसवाल की याचिका खारिज की
सोनभद्र ब्यूरो चीफ दिनेश उपाध्याय-(ओबरा/सोनभद्र/उत्तर प्रदेश)–डिजिटल भारत न्यूज 24×7 LIVE
सोनभद्र/प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नगर पंचायत ओबरा से जुड़े स्थानांतरण विवाद में दायर Writ-A No. 9430/2026 पर सुनवाई करते हुए याचिका को मेरिट के आधार पर खारिज (Dismissed on Merits) कर दिया है।माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की एकल पीठ ने 13 जुलाई 2026 को मामले का निस्तारण करते हुए याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय के केस स्टेटस के अनुसार मामले की पहली सुनवाई 6 जुलाई 2026 को हुई थी और अंतिम निर्णय 13 जुलाई 2026 को सुनाया गया।याचिकाकर्ता मधुसूदन जायसवाल ने अपने स्थानांतरण को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी।

मामले में उत्तर प्रदेश सरकार, प्रमुख सचिव (नगर विकास), विशेष सचिव, उप सचिव, जिलाधिकारी सोनभद्र, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत ओबरा तथा नगर पंचायत अध्यक्ष को प्रतिवादी बनाया गया था।हाईकोर्ट के रिकॉर्ड में इस मामले की स्थिति “Case Disposed” तथा “Nature of Disposal: Dismissed on Merits” दर्ज है, जिसका अर्थ है कि न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर विचार करने के बाद याचिका को स्वीकार नहीं किया।नोट: यह समाचार उपलब्ध हाईकोर्ट केस स्टेटस के आधार पर तैयार किया गया है।

