सौम्या हत्याकांड: दोषी पिता रजवंत पनिका को उम्रकैद
20 हजार रूपये अर्थदंड, न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी
– करीब 4 साल पूर्व पत्नी से पुत्र की प्राप्ति के लिए 3 माह की मासूम बेटी सौम्या की गला दबाकर हत्या किए जाने का मामला
सोनभद्र ब्यूरो चीफ दिनेश उपाध्याय-(ओबरा/सोनभद्र/उत्तर प्रदेश)–डिजिटल भारत न्यूज 24×7 LIVE
सोनभद्र। करीब 4 साल पूर्व पत्नी से पुत्र की प्राप्ति के लिए 3 वर्ष की मासूम बेटी सौम्या की गला दबाकर हत्या किए जाने के मामले में विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट सोनभद्र गोविंद मोहन की अदालत ने बुधवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी पिता रजवंत पनिका को उम्रकैद की सजा सुनाई। उसके ऊपर 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी।अभियोजन पक्ष के मुताबिक अनपरा थाना क्षेत्र के खजुरा गांव निवासी कविता देवी ने 31 जुलाई 2022 को अनपरा थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि उसका पति रजवंत पनिका 26 जुलाई 2022 को उसे मायके से लेकर घर आया था। वह अपनी 3 माह की मासूम बेटी सौम्या को लेकर सोयी थी। तभी रात में उसका पति शराब के नशे में आया और मारपीट कर मासूम बेटी सौम्या को लेकर अपने पास सुला लिया। जब भोर में उठकर बेटी को देखने गई तो उसकी मौत हो गई थी। उसके पति ने ही उसकी मासूम बेटी सौम्या को गला दबाकर मार डाला है। इस तहरीर पर अनपरा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया ।

मामले की विवेचना की गई और पर्याप्त सबूत मिलने पर कोर्ट में विवेचक ने चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, 7 गवाहों के बयान तथा पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी पिता रजवंत पनिका को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके ऊपर 20 हजार रूपये अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील सी शशांक शेखर कात्यायन ने बहस की।











