September 6, 2026 4:50 pm

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गैंगस्टर एक्ट में बड़ी कार्रवाई, 37.50 लाख का मकान कुर्क

कोन, सोनभद्र। गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्तों की अवैध संपत्तियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना कोन पुलिस ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई की। जिलाधिकारी सोनभद्र के आदेश के अनुपालन में पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने गोवंश तस्करी से अर्जित अवैध धन से निर्मित बताए जा रहे करीब 37.50 लाख रुपये कीमत के पक्के मकान को कुर्क कर सील कर दिया।

पुलिस के अनुसार गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त हफीज पुत्र अजीमुद्दीन निवासी कुड़वा, थाना कोन के विरुद्ध यह कार्रवाई की गई। जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में वाद संख्या D202616660001912 के तहत पारित आदेश के अनुपालन में ग्राम पड़रछ, परगना अगोरी, तहसील ओबरा स्थित पक्के मकान को कुर्क किया गया।

शनिवार को थाना कोन के SHO, नायब तहसीलदार ओबरा, हल्का लेखपाल तथा पुलिस बल की मौजूदगी में संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। टीम ने डुगडुगी पिटवाकर कुर्की की उद्घोषणा कराई, इसके बाद कुर्की संबंधी बोर्ड लगाया गया और मकान को सील कर दिया गया।

पुलिस के मुताबिक अभियुक्त हफीज के विरुद्ध गोवंश तस्करी से संबंधित कई मामले दर्ज हैं। इसी आपराधिक गतिविधियों के आधार पर थाना कोन में मु0अ0सं0 230/2025, धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है।

कुर्क की गई संपत्ति ग्राम पड़रछ, परगना अगोरी, तहसील ओबरा में स्थित पक्का मकान है, जो वन विभाग की आराजी संख्या 4000 पर निर्मित बताया गया है। इसकी अनुमानित कीमत 37 लाख 50 हजार रुपये है।

VIKASH RAGHUWANSHI
Author: VIKASH RAGHUWANSHI

संपादक | सामाजिक कार्यकर्ता 📍 कचनरवा/कोन, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश 📰 स्थानीय खबरों की बुलंद आवाज़ समाजहित एवं जनसमस्याओं के लिए सदैव तत्पर। गांव, गरीब और आम जनता की आवाज़ को प्रमुखता से उठाना मेरा उद्देश्य है। सच • निष्पक्षता • जनसेवा जनहित के मुद्दों को सामने लाना और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना मेरा संकल्प है।

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