आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य हो गया है. आयकर भरते समय अगर आपका पैन और आधार लिंक नहीं होगा, तो रिटर्न फाइल करना मुश्किल हो जाएगा. इसलिए आधार-पैन लिंकिंग को लेकर कई बार नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है. अब इस समय एक और दस्तावेज वोटर आईडी को आधार से लिंक करने को लेकर खबर चल रही है. जिसमें दावा किया जा रहा है कि सरकार ने वोटर आईडी को आधार से लिंक कराना अनिवार्य हो गया है. हम यहां इस वायरल मैसेज की सच्चाई आपको बताने वाले हैं.
वोटर आईडी-आधार कार्ड लिंकिंग को लेकर क्या किया जा रहा दावा
सोशल मीडिया पर वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा है कि वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है. वायरल मैसेज में सबसे पहले चुनाव कानून (संशोधन) बिल 2021का जिक्र किया गया है. ब्लू टीक ट्विटर आईडी से ट्वीट किया गया है और लिखा गया है कि चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 के अनुसार अब वोटर आईडी और आधार को लिंक करना अनिवार्य है.
क्या वाकई में जरूरी है वोटर आईडी और आधार कार्ड लिंकिंग
वोटर आईडी और आधार कार्ड लिंकिंग को लेकर वायरल हो रहे मैसेज की पड़ताल पीआईबी फैक्ट चेक की टीम ने की. जिसमें पाया गया कि यह दावा पूरी तरह से फर्जी है. पीआईबी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से वायरल मैसेल को शेयर किया और लिखा, यह दावा फर्जी है. आप अपनी मर्जी से आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक कर सकते हैं. यह अनिवार्य नहीं है.