सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में IAS और IPS अधिकारियों के तबादलों के खिलाफ ममता सरकार की याचिका खारिज कर दी है. सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने स्पष्ट किया कि निष्पक्ष चुनाव के लिए अधिकारियों का फेरबदल चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार है. कोर्ट के इस कड़े रुख से राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है, जिससे चुनाव आयोग द्वारा किए गए सभी प्रशासनिक बदलाव अब प्रभावी बने रहेंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में IAS और IPS अधिकारियों के तबादलों के खिलाफ ममता सरकार की याचिका खारिज कर दी है. सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने स्पष्ट किया कि निष्पक्ष चुनाव के लिए अधिकारियों का फेरबदल चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार है. कोर्ट के इस कड़े रुख से राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है, जिससे चुनाव आयोग द्वारा किए गए सभी प्रशासनिक बदलाव अब प्रभावी बने रहेंगे.













