दोषी संतोष कुमार कनौजिया को 7 वर्ष की कैद
– 85 हजार रुपये अर्थदंड, न देने पर 3 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी
– जेल में बितायी अवधि सजा में होगी समाहित
– अर्थदंड की धनराशि में से 80 हजार रुपये पीड़ित को मिलेगी
– एक वर्ष पूर्व दुकानदार के ऊपर पेट्रोल छिड़क कर जलाने का मामला
सोनभद्र ब्यूरो चीफ दिनेश उपाध्याय-(ओबरा/सोनभद्र/उत्तर प्रदेश)–डिजिटल भारत न्यूज टुडे नेटवर्क 24×7 LIVE
सोनभद्र। एक वर्ष पूर्व दुकानदार राजू चौधरी के ऊपर पेट्रोल छिड़क कर जलाने के मामले में बुधवार को सुनवाई करते हुए सीजेएम आलोक यादव की अदालत ने दोषसिद्ध पाकर दोषी संतोष कुमार कनौजिया को 7 वर्ष की कैद व 85 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 3 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 80 हजार रुपये पीड़ित को मिलेगी।अभियोजन पक्ष के मुताबिक सीमा पत्नी राजू चौधरी निवासी नई बस्ती वार्ड नम्बर 14 , थाना रॉबर्ट्सगंज, जिला सोनभद्र ने पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को दिए प्रार्थना पत्र में अवगत कराया था कि वह अपने पति के दुकान बुढ़िया होटल बढ़ौली चौराहा, रॉबर्ट्सगंज बंद करते समय प्रतिदिन आती थी।

घटना 29 अप्रैल 2024 की रात्रि 11 बजे की है। जब दुकान पर पहुंची तो देखा उसके पति राजू चौधरी के ऊपर पेट्रोल डालकर संतोष कुमार कनौजिया पुत्र सुरेश कनौजिया निवासी अशोक नगर, रॉबर्ट्सगंज, जिला सोनभद्र जला रहा था और उसके पति जोर- जोर से बचाने के लिए चिल्ला रहे थे। सर से लेकर पेट तक जल गए थे।


