नाबालिक बच्ची के संदिग्ध स्थिति मे हुई मृत्य,शव दफनाने के बाद मिले साक्ष्य के आधार पर पोस्टमार्टम/जांच किये जाने की मांग पिता ने की

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नाबालिक बच्ची के संदिग्ध स्थिति मे हुई मृत्य,शव दफनाने के बाद मिले साक्ष्य के आधार पर पोस्टमार्टम/जांच किये जाने की मांग पिता ने की

– एसपी ने मामले को संज्ञान मे लेकर चोपन प्रभारी को दिया जाँच व कार्यवाही का आदेश

सोनभद्र ब्यूरो चीफ दिनेश उपाध्याय-(ओबरा/सोनभद्र/उत्तर प्रदेश)डिजिटल भारत न्यूज टुडे नेटवर्क 24×7 LIVE

सोनभद्र। थाना चोपन अंतर्गत राजेन्द्र पुत्र बालरूप निवासी ग्राम बर्दिया, ने बताया की मेरी पुत्री की तबियत दिनांक 13.07.2024 रात करीब 8:00 बजे खराब हो गई थी। उसके मुंह से झाग निकल रहा था जिस पर परिवारजन घबराकर अपनी पुत्री को चोपन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चोपन ले गये। जहाँ डॉक्टर ने स्थिति नाजुक देखकर जिला अस्पताल रिफर किया वहां पहुंचने पर लोग भर्ती करने में हिला-हवाली करने लगे और न तो ईलाज कर रहे थें और न ही कुछ बता रहे थे कुछ समय बाद प्रार्थी की पुत्री को मृत घोषित कर दिया। समय रहते यदि प्रार्थी की पुत्री का प्राथमिक उपचार किया गया होता तो उसे बचाया जा सकता था। प्रार्थी चुपचाप मृत पुत्री को लेकर अपने घर आ गया।इसके पश्चात प्रार्थी ने नाबालिग होने के कारण परिवार के अन्य सदस्यों के सलाह मशविरा करके मिट्टी में दफना दिया। घर आने पर दिनांक 14.07.2024 को पुत्री के कमरे की सफाई के दौरान एक मोबाइल मिला जिसमे घर के पास रहने वाले एक लडके से बातचीत के सम्बन्ध में साक्ष्य मिले। और यह भी पता चला कि तबियत खराब होने के पहले तक मेरी लड़की उस लड़के से बातचीत की थी।

 

 

पिता राजेंद्र को यह सम्पूर्ण विश्वास है कि मेरी लड़की और उस लड़के के बीच कुछ एसी बातचीत हुई जिसकी वजह से मेरी पुत्री ने जहर खा लिया है। इसकी प्रमाणिकता बिना पोस्टमार्टम कराए संभव नही है। पिता राजेंद्र ने पुलिस अधीक्षक सोनभद्र से मांग किया की मामले को संज्ञान मे लेते हुए निर्णय ले कर हुए उक्त घटना कि सूचना दर्ज कर बिना समय गवाये दफनायें गये शव को बाहर निकाल कर पोस्टमार्टम कराई जावे एवम प्राप्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जाये।ट्विटर व व्हाट्सप्प के जरिये मामला सोनभद्र पुलिस के संज्ञान मे आते ही पुलिस अधीक्षक सोनभद्र ने प्रकरण के सम्बन्ध में प्रभारी निरीक्षक चोपन को मृतका के परिजनों से संपर्क कर तद्नुसार परिस्थितिजन्य यथोचित कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया हैं।

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