ब्लाक प्रमुख प्रतिनिधि बभनी राजन सिंह समेत दो लोग आर्म्स एक्ट में दोषी करार,पुलिस कस्टडी में भेजे गए जेल

0

ब्लाक प्रमुख प्रतिनिधि बभनी राजन सिंह समेत दो लोग आर्म्स एक्ट में दोषी करार, पुलिस कस्टडी में भेजे गए जेल
– 5 अप्रैल को कोर्ट सुनाएगी सजा
– साढ़े ग्यारह वर्ष पूर्व युवा अधिवक्ता आलोक उर्फ अंशु राय की गोली मारकर हुई हत्या का मामला

सोनभद्र ब्यूरो चीफ दिनेश उपाध्याय-(ओबरा/सोनभद्र/उत्तर प्रदेश)डिजिटल भारत न्यूज टुडे नेटवर्क 24×7 LIVE
सोनभद्र। साढ़े ग्यारह वर्ष पूर्व युवा अधिवक्ता आलोक उर्फ अंशु राय की गोली मारकर हुई हत्या के मामले में बुधवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम एहसानुल्लाह खां की अदालत ने ब्लाक प्रमुख प्रतिनिधि बभनी राजन सिंह समेत दो लोगों को आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया। जिन्हें पुलिस कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया। अब इस मामले में 5 अप्रैल को सजा सुनाई जाएगी।अभियोजन पक्ष के मुताबिक वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सोनभद्र बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश राय ने राबर्ट्सगंज कोतवाली में एक मई 2012 को दी तहरीर में आरोप लगाया है कि वे सुबह 7 बजे मार्निंग कोर्ट होने की वजह से कचहरी जा रहे थे तभी आदर्श विद्यालय के मोड़ पर उनके बेटे युवा अधिवक्ता आलोक उर्फ अंशु राय को सूरज सिंह, पंकज सिंह और तीन अज्ञात लोगों द्वारा घेरकर गाली गलौज देते हुए जान से मारने की धमकी दी जा रही थी।

जब हल्ला मचाते हुए मुहल्ले वालों के साथ पहुंचे तभी सूरज सिंह और उनके साथियों ने बेटे अंशु राय को गोली मार दी, जिससे अंशु गिर गया। मुहल्ले वालों के साथ अभियुक्तगणों को पकड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन असलहा लहराते हुए बाइक से कचहरी की ओर सभी भाग गए। तत्काल मुहल्ले वालों के सहयोग से अंशु को गाड़ी पर लादकर जिला अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस तहरीर पर पुलिस ने दो नामजद और तीन अज्ञात लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दिया। विवेचना के दौरान ब्लाक प्रमुख प्रतिनिधि बभनी राजन सिंह, अरविंद सिंह समेत अन्य लोगों का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने गिरफ्तार कर राजन सिंह के पास से एक पिस्टल 9 एमएम, मैगजीन सहित 6 कारतूस बरामद किया था। वहीं अरविंद सिंह के पास से एक तमंचा 315 बोर तथा दो जिंदा कारतूस बरामद हुआ था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने आर्म्स एक्ट की धारा 25 1 क में ब्लाक प्रमुख प्रतिनिधि बभनी राजन सिंह तथा धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में अरविंद सिंह को दोषी करार दिया। जिन्हें पुलिस कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया। इस मामले में 5 अप्रैल को सजा सुनाई जाएगी।

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here