दहेज मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि शादी के बाद किसी भी लड़के या उसके परिवार को बहू और उसके मायके वालों का अपमान करने का अधिकार नहीं है. जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि दहेज के लिए पैसे मांगना और फिर लड़की के परिवार को अपमानित करना गंभीर सामाजिक बुराई है. अदालत ने आरोपी पति और उसके परिवार को राहत देने से इनकार करते हुए जेल भेज दिया है.
दहेज मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि शादी के बाद किसी भी लड़के या उसके परिवार को बहू और उसके मायके वालों का अपमान करने का अधिकार नहीं है. जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि दहेज के लिए पैसे मांगना और फिर लड़की के परिवार को अपमानित करना गंभीर सामाजिक बुराई है. अदालत ने आरोपी पति और उसके परिवार को राहत देने से इनकार करते हुए जेल भेज दिया है.








