गैंग लीडर-शैलेश सिंह द्वारा अपराध से अवैध रूप से अर्जित की गयी ₹ 15 करोड़ की अचल सम्पत्ति अन्तर्गत धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत की गयी कुर्क
सोनभद्र ब्यूरो चीफ दिनेश उपाध्याय-(ओबरा/सोनभद्र/उत्तर प्रदेश)–डिजिटल भारत न्यूज टुडे नेटवर्क 24×7 LIVE
मीरजापुर/अपर्णा रजत कौशिक पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ व हिस्ट्रीशीटर/गैंग लीडर के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है तथा उत्तर प्रदेश सरकार की जीरों टॉलरेंस नीति जिसमें माफियाओं एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही सख़्त कार्यवाही के तहत जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के क्रम मे मंगलवार को अनेग सिंह उपजिलाधिकारी मड़िहान की उपस्थिति में वेद प्रकाश पाण्डेय प्रभारी निरीक्षक राजगढ़, बालमुकुन्द मिश्रा प्रभारी निरीक्षक मड़िहान,राजेश राम थानाध्यक्ष सन्तनगर व अजय कुमार मिश्रा थानाध्यक्ष अहरौरा सहित अन्य पुलिस/प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारीगण द्वारा थाना मड़िहान पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या -14/2023 धारा 3(1)उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम से सम्बन्धित गैंग लीडर- शैलेश सिंह पुत्र गुलाब सिंह निवासी ददरा थाना राजगढ़ जनपद मीरजापुर द्वारा अपराध एवं अवैध रूप से समाज विरोधी क्रियाकलाप से अर्जित की गयी अचल सम्पत्ति(ग्रामसभा राजगढ़ थाना राजगढ़ तहसील मड़िहान मीरजापुर अन्तर्गत आराजी नं0-45ख रकबा 33.038 हे0 व ग्राम ददरा सक्तेशगढ़ थाना राजगढ़ तहसील मड़िहान मीरजापुर अन्तर्गत आराजी नं0-255 रकबा 0.5690 हे0) अनुमानित कीमत ₹ 15 करोड़ को अन्तर्गत धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया।




आपराधिक इतिहास —
1. मुकदमा अपराध संख्या-486/2006 धारा-307,120बी भादवि थाना मड़िहान, मीरजापुर।
2. मुकदमा अपराध संख्या-08/2022 धारा 419,420,467,468,471,120बी,365 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना मड़िहान, मीरजापुर।
3. मुकदमा अपराध संख्या-85/2022 धारा 365,147,148,323,342 भादवि 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना मड़िहान, मीरजापुर ।
4. मुकदमा अपराध संख्या-14/2023 धारा 3 (1) गैगेस्टर एक्ट थाना मड़िहान, मीरजापुर।











