दुष्कर्म दोषी महेश को 10 वर्ष की कठोर कैद

0
Oplus_131072

दुष्कर्म दोषी महेश को 10 वर्ष की कठोर कैद
– 25 हजार रूपये अर्थदंड, न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी
– अर्थदंड की धनराशि में से 20 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी
– करीब साढ़े 6 वर्ष पूर्व नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाने एवं बलात्कार किए जाने का मामला

सोनभद्र ब्यूरो चीफ दिनेश उपाध्याय-(ओबरा/सोनभद्र/उत्तर प्रदेश)डिजिटल भारत न्यूज टुडे नेटवर्क 24×7 LIVE
सोनभद्र। करीब साढ़े 6 वर्ष पूर्व नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने और उसके साथ बलात्कार करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी महेश को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। उसके ऊपर 25 हजार रूपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 20 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी।अभियोजन पक्ष के मुताबिक रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में 12 फरवरी 2019 को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसकी 14 वर्षीय नाबालिग लड़की को 6 फरवरी 2019 को शाम 7 बजे जब वह शौच के लिए गई थी तभी महेश पुत्र शिवनारायण निवासी मुबारकपुर , थाना रॉबर्ट्सगंज, जिला सोनभद्र उसे बहला फुसलाकर भगा ले गया। आवश्यक कार्रवाई करें।

Oplus_131072

इस तहरीर पर पुलिस ने अपहरण की एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दिया और पर्याप्त सबूत मिलने पर कोर्ट में महेश के विरूद्ध अपहरण,बलात्कार और पॉक्सो एक्ट में चार्जशीट विवेचक ने दाखिल किया था।मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्को को सुनने, 7 गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी
महेश को 10 वर्ष की कठोर कैद एवं 25 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वही अर्थदंड की धनराशि में से 20 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की ओर ले सरकारी वकील दिनेश प्रसाद अग्रहरि, सत्यप्रकाश त्रिपाठी और नीरज कुमार सिंह ने बहस की।

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here