—Advertisement—

हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद

Author Picture
Published On: September 11, 2025
— Oplus_131072

—Advertisement—

हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद

– हत्या में दोषियों एजाज अहमद उर्फ आशिक व शोएब अख्तर को उम्रकैद 

– आर्म्स एक्ट में एजाज अहमद उर्फ आशिक को 3 वर्ष की सजा

– 25-25 हजार रुपये अर्थदंड, अर्थदंड न देने पर 4-4 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी
– जेल में बितायी अवधि सजा में होगी समाहित
– करीब 5 वर्ष पूर्व हुए प्रिया सोनी हत्याकांड का मामला

सोनभद्र ब्यूरो चीफ दिनेश उपाध्याय-(ओबरा/सोनभद्र/उत्तर प्रदेश)डिजिटल भारत न्यूज टुडे नेटवर्क 24×7 LIVE
सोनभद्र। करीब 5 वर्ष पूर्व हुए प्रिया सोनी हत्याकांड के मामले में वृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम जीतेंद्र कुमार द्विवेदी की अदालत ने दोषसिद्ध पाकर दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही 25-25 हजार रूपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर 4-4 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित होगी।अभियोजन पक्ष के मुताबिक चौकीदार अमित कुमार पुत्र रामविचार निवासी सिंदुरिया, थाना चोपन, जिला सोनभद्र ने 21 सितंबर 2020 को प्रभारी निरीक्षक चोपन को दी तहरीर में अवगत कराया था कि वह शाम 4 बजे प्रीतनगर में भ्रमण कर रहा था तो कुछ लोगों द्वारा सूचना दी गई कि नाले में महिला की सिर कटी लाश पड़ी है। जब वहां जाकर देखा तो सिर कटी महिला की लाश नाले में पड़ी थी। कपड़े पहने थे। देखने से लग रहा था कि दो दिन की लाश है।आवश्यक कार्रवाई करें।

Oplus_131072

इस तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात में एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दिया। 22 सितंबर 2020 को लक्ष्मीनारायण सोनी(पिता) निवासी प्रीतनगर, थाना चोपन व शर्मिला(बहन) निवासी ओबरा ने विवेचक को अलग अलग प्रार्थना पत्र देकर शव की शिनाख्त प्रिया सोनी के रूप में किया। दोनों लोगों ने शरीर की बनावट, कपड़े, करधन आदि के जरिए शिनाख्त किया। विवेचना के दौरान एजाज अहमद उर्फ आशिक पुत्र जाकिर हुसैन व शोएब अख्तर पुत्र मोहम्मद यूनुस निवासीगण प्रीतनगर, थाना चोपन, जिला सोनभद्र का नाम प्रकाश में आया। विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषियों एजाज अहमद उर्फ आशिक व शोएब अख्तर को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 25-25 हजार रुपये अर्थदण्ड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर 4-4 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील विनोद कुमार पाठक ने बहस की।
……………………..
इनसेट-
आर्म्स एक्ट: दोषी शोएब अख्तर को 3 वर्ष की कैद।सोनभद्र।एडीजे प्रथम कोर्ट ने आर्म्स एक्ट में दोषसिद्ध पाकर दोषी शोएब अख्तर को 3 वर्ष की कैद व 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

Related News
Home
Facebook
Telegram
X