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META-Facebook News: फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप की पैरेंट कंपनी मेटा एक बहुत बड़ी कानूनी मुसीबत में फंस गई है. अमेरिका के न्यू मेक्सिको कोर्ट ने मेटा पर 375 मिलियन डॉलर यानी करीब 3100 करोड़ रुपये का भारी-भरकम जुर्माना लगाया है. कोर्ट का मनना कि मेटा ने बच्चों की सुरक्षा और उनकी मानसिक सेहत से जुड़े खतरों को छिपाया और मुनाफे के चक्कर में नियमों का उल्लंघन किया.
मेटा पर अमेरिका की अदलात ने जुर्माना लगाया है.
META-Facebook News: फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप वाली कंपनी मेटा को तगड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने फेसबुक-इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म्स की पैरेंट कंपनी मेटा पर 375 मिलियन डॉलर यानी करीब 3100 करोड़ का जुर्माना लगाया है. दरअसल, न्यू मेक्सिको की एक जूरी ने मंगलवार को सोशल मीडिया की बड़ी कंपनी मेटा को बच्चों के लिए असुरक्षित प्लेटफॉर्म बताया है. जूरी ने मेटा को बच्चों के लिए असुरक्षित बताया और उन्हें खतरे में डालने के लिए जिम्मेदार पाया. कोर्ट का मनना कि मेटा ने बच्चों की सुरक्षा और उनकी मानसिक सेहत से जुड़े खतरों को छिपाया और मुनाफे के चक्कर में नियमों का उल्लंघन किया.
समाचार एजेंसी एएफपी के मुताबिक, अमेरिका में न्यू मेक्सिको की कोर्ट ने मेटा को बच्चों के लिए अपने प्लेटफॉर्म की सेफ्टी के बारे में यूजर्स को गुमराह करने के लिए 375 मिलियन डॉलर यानी करीब 3100 करोड़ देने का ऑर्डर दिया है. एक जूरी ने पाया कि मेटा अपने प्लेटफॉर्म से बच्चों को खतरे में डालने और उन्हें सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटीरियल और सेक्सुअल प्रिडेटर के कॉन्टैक्ट में लाने के लिए जिम्मेदार है. मेटा फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की मालिक कंपनी है.
न्यू मेक्सिको के अटॉर्नी जनरल राउल टोरेज ने कहा कि यह फैसला ऐतिहासिक है और यह पहली बार है जब किसी राज्य ने बच्चों की सेफ्टी के मुद्दों पर सफलतापूर्वक केस किया है. वहीं, मेटा के एक स्पोक्सपर्सन यानी प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी फैसले से सहमत नहीं है और अपील करने का इरादा रखती है. बता दें कि मेटा के मालिक मार्क जुकरबर्ग हैं.
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