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अपहरण के दोषी धर्मजीत को 3 वर्ष की कैद

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Published On: December 23, 2025
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अपहरण के दोषी धर्मजीत को 3 वर्ष की कैद

सोनभद्र ब्यूरो चीफ दिनेश उपाध्याय-(ओबरा/सोनभद्र/उत्तर प्रदेश)डिजिटल भारत न्यूज टुडे नेटवर्क 24×7 LIVE
सोनभद्र। साढ़े चार वर्ष पूर्व 15 वर्षीय किशोरी को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी/,सीएडब्लू सोनभद्र अर्चना रानी की अदालत ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी धर्मजीत को 3 वर्ष की कैद व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित होगी।अभियोजन पक्ष के मुताबिक चोपन थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने चोपन थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि 2 मार्च 2021 को उसकी 15 वर्षीय बेटी को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर धर्मजीत पुत्र केशव निवासी मारकुंडी अवई,थाना चोपन,जिला सोनभद्र कहीं भगा ले गया है।

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आवश्यक कार्रवाई करें। इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना किया और पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने के बाद दोषी धर्मजीत को उपरोक्त सजा सुनाई।अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील सत्यप्रकाश त्रिपाठी ने बहस की।

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