मुंबई. दिग्गज डायरेक्टर राजकुमार संतोषी को एक दिन पहले 2 साल की सजा जामनगर की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सुनाई. इसके साथ ही कोर्ट ने उन्हें पीड़ित बिजनेसमैन को 2 करोड़ रुपए चुकाने का आदेश मिला. दरअसल, जामनगर के एक बिजनेसमैन अशोक लाल ने आरोप लगाया था कि राजकुमार संतोषी ने उनसे 1 करोड़ रुपए उधार लिए थो, जो उन्होंने वापिस नहीं किए. इससे परेशान होकर बिजनेसमैन ने कोर्ट में याचिका दायर की थी. इस सजा और दंड के फैसले के बाद राजकुमार संतोषी के वकील बिनेश पटेल ने एक बयान दिया और कहा कि वे मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ अपील करेंगे.
बिनेश पटेल ने कहा है, “सबसे पहले, कोर्ट ने अपने फैसले पर 30 दिनों के लिए रोक लगा दी और फिर हमने इससे ऊपर वाली कोर्ट में अपील करने के लिए समय मांगा, और उसके बाद संतोषी जी को जमानत दे दी. प्रॉसिक्यूशन (अशोक लाल) ने कोई भी दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया कि है कि संतोषी ने पैसे लिए हैं.”
बिनेश पटेल ने कहा, “प्रॉसिक्यूशन ने खुद स्वीकार किया है कि एक थर्ड पार्टी ने पैसे कलेक्ट किए थे. उसके बदले थर्ड पार्टी ने 10 लाख रुपए के 11 चेक दिए, जिनकी मिस्टर संतोषी को कोई जानकारी नहीं थी. मजिस्ट्रेट ने इस बात को नजरअंदाज किया और हमारे खिलाफ फैसला किया. इसलिए, झूठे दावों के आधार पर चेक में बदलाव किए गए हैं.”
अपर कोर्ट में अपील करेंगे राजकुमार संतोषी
बिनेश पटेल ने आगे कहा, “और उस थर्ड पार्टी को नहीं बुलाने की जरूरत नहीं समझी, जिसने पैसे जमा किए थे. जिसके बारे में राजकुमार संतोषी जी को कोई भी जानकारी नहीं थी. इसलिए हम ऊपर की कोर्ट में इस मामले को लेकर जाएंगे. सभी प्वॉइंट पर फिर से चर्चा करेंगे और अपना पक्ष रखेंगे.”
क्या है पूरा मामला
दरअसल, राजकुमार संतोषी पर 1 करोड़ का चेक बाउंस का आरोप लगा था. कोर्ट ने इस मामले में उन्हें समन भी जारी किए थे और हर चेक के बाउंस होने पर 15-15 हजार का फाइन भी लगाया था. लेकिन डायरेक्टर ने समन नहीं लिए, इतना ही नहीं कहा तो ये भी जा रहा है कि वह कोर्ट में हाजिर भी नहीं हुए थे.
.
Tags: Bollywood news, Entertainemnt
FIRST PUBLISHED : February 18, 2024, 12:04 IST